मुंबई । दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया।एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉड्रिंग के केस में गिफ्तार किया है।नवाब मलिक पर आरोप हैं कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम और उसके रिश्तेदारों से हैं और उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन की सम्पत्तियां खरीदी हैं। ईडी ने बीते दिनों नवाब मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर गिरफ्तार भी कर लिया। नवाब मलिक ने इसी मामले में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुनवाई हुई।
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