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ओडिशा में नए कानून के तहत निकाय उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का देना होगा लेखा जोखा

भुवनेश्वर: ओडिशा में राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने राजनीतिक दलों से कहा है नए कानून के तहत  उम्मीदवारों को सजा-संपत्ति और शिक्षा का लेखा जोखा देना अनिवार्य होगा। बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है जिसके तहत 10 फरवरी को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ही यह फैसला लिया गया है कि निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से हलफनामा जमा करना होगा।

राज्य में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक पांच चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए पी पाधि ने गुरूवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बैठक करते हुए कहा कि उम्मीदवारों को हलफनामे में अपनी आपराधिक सजा, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

बता दें कि यह पहली बार है कि नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार नगर निगम अधिनियमों में संशोधन के अनुरूप हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 11 फरवरी से 16 फरवरी तक चुनाव अधिकारी के पास मांग एवं आपत्ति पत्र दाखिल किया जाएगा।

इसके साथ 18 फरवरी को चुनाव अधिकारी द्वारा मांग-आपत्तियों की जांच होगी और इसके बाद फैसला किया जाएगा।

Amitabh Bachchan से लेकर Shahrukh khan तक इन बाॅलीवुड सेलेब्स ने दिए रिएक्शन पढ़िए क्या कहा     |     इस्तीफा न देते तो बच जाती उद्धव ठाकरे की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला….     |     इस बार भी सरकारी स्कूल निजी से पढ़ाई में पिछड़े बोर्ड के 10वीं के परिणाम में गिरावट     |     अगले हफ्ते है ज्येष्ठ महीने का अंतिम प्रदोष व्रत जानें इसका महत्व तिथि और शुभ मुहूर्त     |     अवैध संबंध बनाते देखा तो देवर भाभी नेकर दी थी मासूम की हत्या     |     गुजरात या चेन्नई सुपर किंग कौन जानिए रिकॉर्ड वेदर पिच रिपोर्ट और संभावित प्लेइंग 11     |     मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का निलंबन रद्द     |     भोपाल के दो कलाकारों ने किया नई संसद के सेंगोल का वीडियो डिजाइन     |     अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप श्रीनगर तक महसूस हुए झटके     |     सिरफिरे ने अंधाधुंध फायरिंग कर दो चाचाओं को मौत के घाट उतारा वृद्धा गोली लगने से घायल     |    

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