अब किसी व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकता है आतंकी, राज्यसभा में पास हुआ ये बिल

एक के बाद एक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा से UAPA बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पहले ही गिर चुका था। लोकसभा से इस बिल को मंजूरी दी जा चुकी है अब कानून में संशोधन करने का रास्ता साफ हो गया है। इस बिल में संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति पर आतंकी होने का शक होता है तो उस पर कार्रवाई का जाएगी।
गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम के लिए संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने से पहले राज्यसभा में लंबी बहस हुई। लोकसभा में यह बिल 24 जुलाई को पास हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने चर्चा के दौरान इस बिल का विरोध किया और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए।
इस कानून के पास हो जाने के बाद अब आतंकी संगठनों और आतंकियों की संपत्ति को डीजीपी की अनुमति के साथ जब्त किया जा सकेगा। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अगर ऐसे मामलों की जांच कर रही है तो उसे एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी लेनी होगी। इस संशोधन के बाद से अब ऐसे संगठनों और व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया जा सकेगा जो किसी आतंकी घटना में शामिल हों या उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। या फिर आतंकी घटनाओं की तैयारी करने वालों पर भी अब केंद्र सरकार शिकंजा कस सकेगी।