ब्रेकिंग
Indian Navy Power: भारतीय नौसेना में एक साथ शामिल हुए INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक; पीएम मो... TMC and Shiv Sena Crisis: टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) में बगावत; बीजेपी पर लगे आरोप, नेतृत्व संकट पर ... Maharashtra Politics: संजय देशमुख के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे का वाशिम दौरा; पार्टी ... Veena T ED Summons: केरल के पूर्व सीएम की बेटी वीना टी की बढ़ी मुश्किलें; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED... Ayodhya Ram Mandir Controversy: दान गबन मामले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान; पूछा- अब तक FIR क्यों ... Khunti Encounter News: खूंटी में पुलिस और PLFI उग्रवादियों के बीच मुठभेड़; टॉप कमांडर श्रवण दास गिरफ... Nuh Encounter News: नूंह में पुलिस और पशु-तस्करों के बीच मुठभेड़; जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल, क... Deoria Tragic Incident: फादर्स डे से ठीक पहले पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत; रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने ... Heartbreaking Father-Son Death: देवरिया में ट्रेन के सामने कटकर पिता-पुत्र ने तोड़ा दम; बचाने की कोश... NEET Re-Exam Bareilly: नीट पुनर्परीक्षा के दौरान छात्रा की बिगड़ी तबीयत; परीक्षा केंद्र पर बेहोश होक...
छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रायपुर में 6वीं से 12वीं तक खुलेंगे स्कूल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब स्कूल खुल सकेंगे। शुक्रवार रात रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब रायपुर में आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। इनके साथ छठवीं से 12वीं तक के स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। पहली से पांचवी तक की कक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए यह कक्षाएं नहीं लगेंगी। करीब 1 महीने पहले कोरोना के बढ़े मामलों की वजह से रायपुर में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। कलेक्टर ने शहर में नाइट कर्फ्यू भी लगाया था। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि शालाओं में कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा।

इन पाबंदियों के साथ मिली छूट- धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, विवाह और दशगात्र में आयोजन स्थल की क्षमता के 50% मेहमानों की उपस्थिति में कराने की अनुमति होगी। किसी आयोजन में 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय अथवा नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और अन्य आयोजन स्थलों को 50% की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।

Related Articles

Back to top button