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मध्यप्रदेश

MP में MPPSC परीक्षा में हाईकोर्ट ने 14% आरक्षण के दिए निर्देश, सरकार और MPPSC को नोटिस

हाईकोर्ट ने MPPSC एग्जाम में 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी करते हुए MPPSC परीक्षा में सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने के निर्देश दिए। इस पर 14 की जगह 27% OBC आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण मांगा है। 27% OBC आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगिरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 31 दिसंबर को जारी MPPSC के रिजल्ट को चुनौती दी थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

यह था मामला

मप्र सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को पूर्व की तरह ही 14 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने का 19 मार्च 2019 को अंतरिम आदेश दिया था। इसी तरह हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी द्वारा विभिन्न पदों की परीक्षाओं की चयन सूची में भी ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश दिया था। साथ ही चार अन्य याचिकाओं में भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर रोक लगा दी थी। ओबीसी आरक्षण के समर्थन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण तथा एनएचएम भर्ती में आरक्षण के संबंध में भी याचिकाए दायर की गई थी। इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। बावजूद राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को एमपी पीएससी का रिजल्ट 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर जारी कर दिया था। इसी को छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।

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