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मध्यप्रदेश

स्क्रैप पॉलिसीः एमपी में 1 अक्टूबर से नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, निजी वाहनों को अभी राहत

भोपाल। नए स्क्रैप पॉलिसी (New Scrap Policies) के कारण एमपी में 1 अक्टूबर से 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे ( 15 years old government vehicles will not run in MP from 1st October)। शिवराज सरकार ( Shivraj Sarkar) ने मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी का क्रियान्वयन शुरू कर दिया। इसके कारण मध्यप्रदेश की सड़कों पर 1 अक्टूबर से 15 साल पुराने सरकारी वाहन दौड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि अभी निजी वाहनों को इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है। निजी वाहनों पर फिलहाल न कोई जुर्माना लेगा, न ही कार्रवाई होगी।

बता दें कि वर्तमान समय में सरकारी विभागों में 5 लाख चार पहिया वाहन अटैच है। रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए परिवहन आयुक्त को आवेदन कर सकते हैं। नई पॉलिसी लागू होने से वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को मदद मिलेगी। वहीं प्रदेश में सरकारी और निजी वाहनों को मिलाकर प्रदेश में 15 साल पुराने 15 लाख चार पहिया वाहन हैं.

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केंद्र खोले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, फर्म, सोसाइटी, कंपनी या ट्रस्ट परिवहन आयुक्त को आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ 1 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस भरना होगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी के रुप में जमा करनी होगी। आवेदक के पास ऑरेंज जोन औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अनिवार्य होगी।

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