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मध्यप्रदेश

प्रदेश में कहीं से भी खरीदें वाहन अपने जिले का ले सकेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर

भोपाल । प्रदेशवासियों को जल्द की बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके तहत वे प्रदेश में कहीं से भी वाहन खरीदें, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर खुद के जिले का ले सकते हैं, इसकी शुरूआत प्रारंभिक रूप में तीन जिलों आगर, विदिशा और रायसेन से की जा रही है, जिसकी सफलता मिलते ही पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बतादें कि अब तक अगर कोई व्यक्ति अन्य जिलों में नौकरी या रहने के दौरान वाहन खरीदता था, तो उसे उसी जिले का नंबर मिलता था, भले ही वह किसी भी जिले का क्यों न हो, ऐसे में उसे अपने जिले में जाने पर गाड़ी का नंबर अलग ही नजर आता था, वाहन मालिकों की इस समस्या को दूर करने के लिए अब इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की जा रही है। जिसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा।

15 अप्रैल से शुरू होगा
जानकारी के अनुसार नॉन कमर्शियल वाहन के रजिस्ट्रेशन लिए 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर 15 अप्रैल से आगर, विदिशा और रायसेन जिले से शुरूआत की जाएगी। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत व्यक्ति अपने निजी वाहन स्कूटर, बाइक और कार आदि कहीं से भी खरीदे, लेकिन रजिस्ट्रेशन वह अपने जिले या जिस जिले में वह चाहता है, करा सकता है। इसके तहत वाहन 4 पोर्टल के माध्यम से डीलर पाइंट से ही नॉन कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रदेश के किसी भी जिले से वाहन खरीदकर अपने गृह जनपद या जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। इसके लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ डीलर पाइंट पर ही आपके द्वारा कहने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको वाहन लेते समय ही सभी दस्तावेज डीलर के यहां जमा करना होगा। वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।

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