सीकर | अपर लोक अभियोजक एडवोकेट रामचन्द्र माहिच ने बताया कि दिनांक 12.7.2019 को एक बुजुर्ग विधवा ने सदर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत में उसने बताया कि वह अपनी दोहिती की शादी से लौटते समय सायंकाल पांच बजे गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी दो युवक जीप लेकर आए और चलने के लिए कहा। मना करने पर जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले गए। फतेहपुर बीड में जाकर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। तत्कालीन डीएसपी कुशाल सिंह ने प्रकरण का अनुसंधान किया था।
सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में कोर्ट में 15 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी मनोज कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी भाऊजी की ढाणी को धारा 366 आईपीसी में सात साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 376डी में 25 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी एडवोकेट रामचन्द्र माहिच और पीड़िता की तरफ से पैरवी एडवोकेट दिनेश शर्मा ने की।