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मध्यप्रदेश

सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु । भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कर्नाटक में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। उन पर कर्नाटक दौरे के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित ईशनिंदा और अपमानजनक भाषण देने का आरोप है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने हिंदुओं से आह्वान किया था कि अपनी बेटियो की देखभाल करने के लिए घर पर हथियार रखें।

तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया के जरिए शिवमोगा के एसपी जी.के.मिथुन कुमार को शिकायत की प्रति भेजी है। शिकायत की एक प्रति मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी भेजी गई है। दरअसल सांसद प्रज्ञा शिवमोग्गा शहर में आयोजित हिंदू जागरण वैदिके के दक्षिण वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुई थीं। वह बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा के घर भी गई थीं जिसे हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मार डाला गया था।

शिकायतकर्ता ने प्रज्ञा ठाकुर पर समारोह में बोलते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्यधिक ईशनिंदा और अपमानजनक भाषण देने का आरोप लगाया। प्रज्ञा ने लोगों से लव जिहाद का भी इसी अंदाज में करारा जवाब देने को कहा था।उन्होंने आगे हिंदुओं से अपनी लड़कियों की देखभाल करने और घर पर हथियार रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा हथियार न हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। उन्होंने हमारे हर्ष को चाकू से गोद कर मार डाला था।

उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया है हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने चाकुओं को तेज रखना होगा। अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तब यह हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है।शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रज्ञा सिंह का भाषण अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का खुला आह्वान है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ एक विशेष समुदाय के खिलाफ असहिष्णुता घृणा हिंसा का संभावित प्रभाव है जो एक अपराध है।

उन्होंने पुलिस से साध्वी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए के तहत धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए 153-बी राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए 268 सार्वजनिक उपद्रव के लिए 295-ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 504 जानबूझकर शांति भंग करने के लिए और 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान के लिए केस दर्ज करने की मांग की।

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