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छावला गैंगरेप मामले में बरी हुआ शख्स और उसका दोस्त हत्या के आरोप में गिरफ्तार

नई दिल्ली| साल 2012 के छावला गैंगरेप और हत्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए एक व्यक्ति को उसके सहयोगी के साथ द्वारका में एक ऑटो-रिक्शा चालक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, शनिवार को पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आरोपी विनोद और उसके सहयोगी पवन को 26 जनवरी की तड़के द्वारका के सेक्टर -13 इलाके में ऑटोरिक्शा चालक और मुनिरका निवासी अनार सिंह (44) की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अस्पताल में अनार को मृत घोषित कर दिया गया और उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि ऑटो में सवार होकर आरोपियों ने द्वारका पहुंचने पर चालक से लूटपाट का प्रयास किया। चालक ने विरोध किया तो मारपीट कर मौके से फरार हो गए।

विनोद हाल ही में जेल से बाहर आया था, जहां वह दिल्ली के छावला इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में करीब 10 साल से बंद था। लगभग तीन महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध के लिए मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

19 वर्षीय लड़की का क्षत-विक्षत शव उसके अपहरण के तीन दिन बाद मिला था। महिला गुरुग्राम में साइबर सिटी इलाके में काम करती थी और उत्तराखंड की रहने वाली थी।

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