ग्वालियर। नमूने अमानक निकलने के बाद अधिरोपित किया गया जुर्माना न भरना 14 प्रतिष्ठान के संचालकों को भारी पड़ गया। अभिहित अधिकारी डा.आरके राजौरिया ने इन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और पंजीयन निलंबित कर कारोबार बंद रखने की हिदायत दी है। इन सभी पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।
इसके साथ ही एक जनवरी 2024 से 15 अगस्त 24 तक की समयावधि में 46 प्रतिष्ठानों से लिए गए दूध एवं दूध उत्पादों के नमूने जांच में अमानक स्तर के पाए गए हैं। इनको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
जुर्माना न भरने पर इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई
- दीनदयाल इण्डस्ट्रीज इण्डस्ट्रीयल एरिया बिरलानगर पर अधिरोपित राशि 50000
- रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पुरानी छावनी 20000
- महालक्ष्मी एलएलपी गिरवाई एबी रोड लश्कर 50000
- निर्मल भोजनालय हनुमान मंदिर के सामने जौरासी 5000
- न्यू मुरैना मिष्ठान भण्डार नाका चन्द्रवदनी चौराहा 20000
- आकाश दूध डेयरी एवं नाश्ता सेन्टर कामनी पुल के पास लक्ष्मीगंज लश्कर 40000
- न्यू मयूर किराना स्टोर सुभाषगंज डबरा अनिल कुमार शाहवानी पर 40000
- श्रीधनलक्ष्मी बेकर्स पंचवटी कालोनी बहोडापुर मालिक दिनेश बघेल पर 40000
- कृष्णा डेयरी, पृथ्वी नगर, सिरोल, कालोनी मालिक कौशलेन्द्र सिंह गुर्जर पर 50000
- कारस डेयरी, गोल पहाडिया सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने, एबी रोड मालिक रघुराज गुर्जर पर 25000
- रामेश्वर मिल्क डेयरी अर्जुन पैलेस के पास, बुर्जुग रोड, डबरा 90000
- शिवम डेयरी गोल पहाडिया एबी रोड लश्कर मालिक राजेन्द्र सिंह लोधी पर 150000
- नवनीत डेयरी फालका बाजार पुलिस चौकी के पास मालिक सोमिल गोयल पर 90000
- मनीषा डेयरी पता शब्दप्रताप आश्रम पर 50000