ब्रेकिंग
Jantar Mantar Protest: दिल्ली में SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ MCIM का बड़ा प्रदर्शन, कई सांसद होंगे श... BJP News: 'सार्वजनिक जीवन में रखें शुचिता', पार्टी नेताओं को महंगे तोहफों से बचने की सलाह; चुनावी रा... Hyderabad Crime: मणिकोंडा के फ्लोटिला अपार्टमेंट में 'चड्डी गैंग' का धावा, महिला पर हमला कर लाखों की... Mumbai Illegal Construction: मुंबई में 14 फीट से ऊपर बने मकानों पर घमासान, कांग्रेस और शिवसेना UBT न... Kanpur Flood News: पांडु नदी के उफान में फंसा गर्भवती महिला का परिवार, 25 मिनट में NDRF ने किया सुरक... UP Politics: यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों का सियासी गणित, 8 वोटों की खातिर क्या फिर होगी क्रॉस वोटि... Agra News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक घर पर कांग्रेस का हंगामा, दीवार पर पोती कालिख; ... Traffic Challan Recovery: नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो कट जाएगी बिजली! सुप्रीम कोर्ट का बिजली बिल से जो... Barapullah Phase 3 Inauguration: दिल्ली को मिली बड़ी सौगात, अमित शाह कल करेंगे बारापुला फेज-3 का उद्... UP Crime News: फतेहपुर के मलवां कस्बे में भीषण सिलेंडर विस्फोट, मकान मलबे में तब्दील; सीएमओ ने की 4 ...
महाराष्ट्र

मुंबई- होली मनाने को लेकर पुलिस ने जारी किए ये आदेश,ना मानने पर होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार ने होली मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। होली के मौके पर मुंबई पुलिस ने नियमों का ऐलान किया है। इस निषेधात्मक आदेश से सार्वजनिक स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।

इसलिए पुलिस ने नियमों की घोषणा की है। हालाँकि, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह के कृत्यों को रोकना आवश्यक माना जाता है।( Mumbai Police precautionary orders on Holi)

क्या है आदेश

1) सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्द, गीत या कोई नारा न लगाएं

2) रात 10 बजे से पहले होलिका दहन आवश्यक

3) होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध

4) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने के कारण लाउडस्पीकरों की आवाज बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी

5) होली मनाते समय शराब पीने या अभद्र व्यवहार करने पर कार्रवाई की जाएगी

6) होली खेलते समय महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए

7) कोई भी ऐसा कार्य या घोषणा न करें जिससे किसी की जाति, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे

8) किसी पर पानी के गुब्बारे या जबरदस्ती रंगना या फेंकना प्रतिबंधित

जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है या इसके उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा।

Related Articles

Back to top button