ब्रेकिंग
संसद धक्का-मुक्की कांड: क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR भी सौंपी गई एक देश-एक चुनाव के लिए JPC घोषित, पीपी चौधरी बने अध्यक्ष, 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल नौकर निकला चोर… ज्वेलरी शॉप से लिए 1.5 करोड़ के सोने के बिस्किट, नानी के घर छिपाए, बोला-लूट ले गए बद... कौन हैं UP के विशेष सचिव IAS रजनीश चंद्र, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी बैठने की सजा महिला को पार्सल में मिली लाश, लेटर में लिखा- 1.30 करोड़ दो, वरना यही अंजाम तुम्हारा भी होगा ‘शादी करोगी मुझसे’… छात्रा ने किया इनकार तो घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर नए साल पर नैनीताल, कानाताल, औली, रानीखेत और मसूरी में कैसा रहेगा मौसम? क्या मुंबई के आरे जंगल में और पेड़ काटने का प्रस्ताव है? SC का महाराष्ट्र सरकार से सवाल दिल्ली के नरेला में मर्डर! अपार्टमेंट में घुसे 4 लोग, चाकू घोंपकर की शख्स की हत्या हाथरस सत्संग भगदड़: SIT ने कोर्ट में पेश की 3200 पन्नों की जांच रिपोर्ट, 121 लोगों की हुई थी मौत; 11...

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का लगाया था नारा…अब उसी फैजान ने तिरंगे को दी सलामी, 21 बार कहा- भारत माता की जय

भोपाल : मध्य प्रदेश के हाल ही में जिस फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उसे हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा फैजान को 21 बार भारत माता की जय बोलना होगा। आज फैजान मिसरोद थाना पहुंचा। जहां उसने तिरंगे को सलाम करते हुए 21 बार भारत माता की जय कहा। बातचीत करते हुए फैजान ने कहा कि उससे गलती हुई थी। रील बनाकर वायरल होने के चलते उसने ऐसा कहा था। उसे खुद की गलती का एहसास है। वो हमेशा भारत माता की जय बोलेगा।

ये है पूरा मामला

रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहा था। इस वीडियो के बाद, भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई 2024 को उसे गिरफ्तार किया। फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया, और उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान की हरकतें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि फैजान को झूठा फंसाया गया है और वह भारतीय नागरिक है। इस पर जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उनका मानना था कि इस तरह की शर्तें फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करेंगी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच भोपाल पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा। इसके अलावा, फैजान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इस अनोखे फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि कानून केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी हो सकता है।

संसद धक्का-मुक्की कांड: क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR भी सौंपी गई     |     एक देश-एक चुनाव के लिए JPC घोषित, पीपी चौधरी बने अध्यक्ष, 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सांसद शामिल     |     नौकर निकला चोर… ज्वेलरी शॉप से लिए 1.5 करोड़ के सोने के बिस्किट, नानी के घर छिपाए, बोला-लूट ले गए बदमाश     |     कौन हैं UP के विशेष सचिव IAS रजनीश चंद्र, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी बैठने की सजा     |     महिला को पार्सल में मिली लाश, लेटर में लिखा- 1.30 करोड़ दो, वरना यही अंजाम तुम्हारा भी होगा     |     ‘शादी करोगी मुझसे’… छात्रा ने किया इनकार तो घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर     |     नए साल पर नैनीताल, कानाताल, औली, रानीखेत और मसूरी में कैसा रहेगा मौसम?     |     क्या मुंबई के आरे जंगल में और पेड़ काटने का प्रस्ताव है? SC का महाराष्ट्र सरकार से सवाल     |     दिल्ली के नरेला में मर्डर! अपार्टमेंट में घुसे 4 लोग, चाकू घोंपकर की शख्स की हत्या     |     हाथरस सत्संग भगदड़: SIT ने कोर्ट में पेश की 3200 पन्नों की जांच रिपोर्ट, 121 लोगों की हुई थी मौत; 11 लोग हुए थे गिरफ्तार     |