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मध्यप्रदेश

स्कूल संचालक पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म एक दुकान से खरीदने को नहीं कर सकेंगे बाध्य

इंदौर ।  स्कूल संचालक किताब, कापी और स्कूल ड्रेस किसी एक दुकान से खरीदने को बाध्य नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर इलैया राजा टी ने स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार को खत्म करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। स्कूल परिसर में भी सार्वजनिक स्थान पर सूची चस्पा करना होगी। पुस्तकों की सूची की एक प्रति अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध करना होगी। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम तीस दिवस की अवधि 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के मध्य का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पध्दति से शिक्षण में किया जाएगा ।

दो से ज्यादा यूनिफार्म नहीं, तीन साल तक वही यूनिफार्म

साथ ही आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। साथ ही कम से कम तीन सत्र तक इन यूनिफार्म में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव या अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों या पालकों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

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