ब्रेकिंग
Teacher Promotion in MP: शिक्षकों को करना होगा थोड़ा और इंतजार, पात्रता परीक्षा के बाद करीब 30 हजार ... Gwalior News: पड़ाव थाने के सामने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, दुकान में घुसकर मिठाई विक्रेता को मार... Guna News: मध्य प्रदेश का गुना जिला बना गुलाबों का हब, 50 एकड़ से अधिक पॉलीहाउस में खेती कर लाखों कम... Bageshwar Dham Alert: महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बाबा बागेश्वर सख्त, कहा- 'धाम में ज्यादा दिन न ठहरे... Asian Games Hockey Final: भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर जीता स्वर्ण पदक, विवेक सागर के घर में उत्स... Madhya Pradesh Road Accident: बुरहानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मातम, पुलिस फरार वाहन की तलाश मे... Maharashtra Jeweller Robbery: नागपुर में सर्राफा व्यापारियों में आक्रोश, आरोपियों की तलाश में जुटी प... Cyber Crime News Today: बैंक खातों की जांच के नाम पर आरटीजीएस कराकर ऐंठे पैसे, 32 लाख रुपए पुलिस ने ... Bhim Rajsamand School Video: राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाटिया का वायरल वीडियो, CBEO कार्यालय के पास ब... Mahasamund News: बागबाहरा के झिटकी गांव में घर में घुसा खूंखार तेंदुआ, एक ही परिवार के 6 लोगों पर कि...
मध्यप्रदेश

लुभावना विज्ञापन देकर कंपनी ने खराब जूता बेचा पांच हजार का हर्जाना

 इंदौर। लुभावना विज्ञापन देकर खराब जूता बेचने वाली कंपनी पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह ब्याज सहित जूते की कीमत उपभोक्ता को लौटाए। कंपनी को पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी देना होंगे।

महू निवासी धर्मेंद्र शुक्ला ने 27 अगस्त 2016 को महू के न्यू प्रफुल्ल स्पोर्ट्स से कोलंबस शू कंपनी का जूता दो हजार रुपये में खरीदा था। जूता एक माह भी नहीं चला और अंगूठे और पंजे से फट गया। चमड़े में दरार भी आ गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत दुकानदार से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मामला जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष पहुंचा।

जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष बीके पालोदा ने परिवाद का निराकरण करते हुए जूता बनाने वाली कंपनी और विक्रेता को आदेश दिया कि वे जूते की कीमत आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाए। आयोग ने कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। कंपनी को पांच हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी उपभोक्ता को अदा करना होंगे।

Related Articles

Back to top button