ब्रेकिंग
Police Action Chhindwara: सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीन शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 43 हजार रुपये बरामद Malva Nritya Mahotsav 2026: सेमी-क्लासिकल डांस में चमकी सौम्या, मिला प्रतिष्ठित 'मालवा नृत्य महोत्सव... STF Action in Bhopal: बौद्ध धर्म प्रचार के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला, 70 संदिग्ध चिन्हित Municipal Corporation Sagar: एमआईसी के प्रस्तावों को लंबित रखने का आरोप, आयुक्त के कार्यप्रणाली के ख... Ramleela Chhindwara 2026: छोटी बाजार में सजी भगवान राम की लीला, कोरोना काल में भी नहीं रुका था मंचन ... Congress Protest Bhopal: चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं का हंगामा, पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐला... Madhya Pradesh Politics: पटवारी बोले- 'जब प्रदेश के पटवारी ही सरकार की नहीं सुनते, तो सरकार खटारा है... Delhi Building Accident: नई बनी इमारत ढहने से हड़कंप, राहत और बचाव कार्य जारी, घायलों को अस्पताल में... Coal India PME Update: कोलकर्मियों की हर साल होगी स्वास्थ्य जांच? प्रस्तावित नई व्यवस्था के खिलाफ मु... Muslim Personal Law: नाबालिग बेटी की कस्टडी मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, बच्चे का कल्याण सबसे सर्व...
मध्यप्रदेश

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना तो पांच सौ रुपये अर्थदंड

भोपाल। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति ने यदि हेलमेट नहीं पहना तो अब 500 रुपये की चपत लगेगी। साथ ही यदि चालक भी बिना हेलमेट है तो इसके 300 रुपये अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में देने होंगे। इस वर्ष मार्च में लागू किए गए अर्थदंड के नए प्रविधानों का पालन करवाने पुलिस अब सख्ती करने जा रही है। पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पहले से है, पर पुलिस इसका पालन नहीं करवा रही थी। प्रदेश में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ने के बाद इसे कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीटयूट (पीटीआरआइ) की ओर से इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त और बाकी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस पर सख्ती करने के लिए कहा जाएगा।

अर्थदंड के नए प्रविधान

सिर्फ वाहन चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है- 300 रुपये

– वाहन चालक ने हेलमेट लगाया है पर पीछे बैठे व्यक्ति ने नहीं- 500 रुपये

– दोनों ने नहीं लगाया – 800 रुपये

– तीन लोग सवार हैं और तीनों ने नहीं लगाया है -1000 रुपये (800 रुपये हेलमेट नहीं लगाने का और 200 रुपये तीन लोगों के बैठने पर)

कितने चालान बने, जानकारी पुलिस के पास नहीं

पुलिस के पास यह ब्योरा ही नहीं है कि दोपहिया वाहनों में पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं पहनने पर कितने चालान बनाए गए हैं। साफ्टवेयर में अलग से प्रविधान नहीं होने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पिछले पांच वर्ष में सड़क दुर्घटनाएं और मौत वर्ष– दुर्घटनाएं– घायल– मृतक 2018–51,397–54,662–10,706 2019–50,669–52,616–11,249 2020–45,266–46,456–11,141 2021–48,877–48,956–12,057 2022–54,432–55,168–13, 427 (स्रोत- मप्र पुलिस)

दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाला, दोनों हेलमेट लगाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। सभी जिलों को पत्र लिखकर दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर अर्थदंड लगाने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

– जी जनार्दन, एडीजी, पीटीआरआइ

Related Articles

Back to top button