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मध्यप्रदेश

श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए खंडवा रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित

 इंदौर। श्रावण मास में निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने खंडवा रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह रोक सुबह आठ बजे से रात्री नौ बजे तक जारी रहेगी। इस मार्ग पर भारी वाहनों का अधिक दबाव होने से हादसे का अंदेशा रहता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यह रोक जारी किए।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आजय देव शर्मा द्वारा श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए इंदौर खंडवा मार्ग पर भारी मालयान वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इंदौर की ओर से ओंकारेश्वर एवं ओंकारेश्वर की ओर से इंदौर आते-जाते हैं। इसी मार्ग पर भारी मालयान वाहनों का भी निरंतर आवागमन होने के कारण यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है।

इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक, भारवाहक वाहनों के लिए प्रात: 8 बजे से रात्री नौ बजे तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह केवल श्रावण मास के लिए लागू रहेगा। यह वाहन एबी रोड़ होते हए सनावद की ओर जा सकेंगे।

यह वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड़, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन एलपीजी, पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्री बसे मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध केवल भार मालयान वाहनों के लिए है, शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे।

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