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मध्यप्रदेश

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई पर कोर्ट ने पूर्व व वर्तमान डीजीपी सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह की अदालत ने पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह व वर्तमान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना सहित अन्य से जवाब-तलब कर लिया है। मामला सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप से संबंधित है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। इस दिन पूर्व व वर्तमान डीजीपी सहित अन्य को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

यह लगाया था आरोप

दरअसल, पचपेढ़ी, जबलपुर निवासी सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक अशोक राणा ने आरोप लगाया है कि आला अधिकारियों ने उनके विरुद्ध द्वेषपूर्ण आशय से विभागीय जांच संस्थित की थी।

2014 का है मामला

राणा का कहना है कि वे कटनी में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2014 में अस्वस्थता के चलते पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर से एक माह का अवकाश स्वीकृत कराकर जांच व उपचार के लिए रवाना हुए थे। मेडिकल कालेज, जबलपुर के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डा. प्रशांत पुणेकर की सलाह अनुसार उनके द्वारा विभाग को सूचित करते हुए अपने स्वीकृत अवकाश को बढ़वाया था। स्वस्थ होने के उपरांत चिकित्सकीय सलाह अनुसार वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गए थे। इसके बावजूद न केवल विभागीय जांच के मानमाने आदेश जारी किए गए बल्कि पेंशन की 10 प्रतिशत राशि में कटौती का दंड भी दिया गया। जिसके विरुद्ध अधिवक्ता जीएस ठाकुर व संजय सोनी के जरिए अदालत की शरण ली।

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