गुरदासपुर : डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 अप्रैल 2025 को जिला गुरदासपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए तहसील स्तर पर स्थापित परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाई है, लेकिन यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इन परीक्षाओं में ड्यूटी पर होंगे। यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है और समस्त आम जनता को संबोधित है। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में होगी।
ब्रेकिंग
अब श्मशान के बीच पढ़ेंगे स्कूली बच्चे, देखेंगे जीवन का अंतिम सच; आखिर क्या है वजह?
राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई परवाह नहीं… अयोध्या में बोले CM योगी
अगला नंबर आपका है! खुले में की पेशाब तो चौराहे पर होगा सम्मान, लगेंगे पोस्टर
बरेली में लव जिहाद! हिंदू युवती को ले भागा मुस्लिम युवक, दी धमकी- शिकायत की तो टुकड़े-टुकड़े कर दूंग...
तिरुपति मंदिर में हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं करेगा काम, CM नायडू बोले- दूसरे समुदाय के लोगों को हट...
ठेकेदार समय से नहीं बना पाया स्टेडियम, अब रोज 1000 देगा जुर्माना; 3 साल पहले पूरा होना था काम
WhatsApp का नया स्कैम! जालसाज ऐसे खाली कर रहे लोगों के अकाउंट, वायरल वीडियो ने उड़ाए होश
बरेली में बड़ा बवाल, नमाज के दौरान फेंकी चप्पल और डाला पानी; आपस में भिड़े मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष
शहर के प्रसिद्ध मंदिर में वारदात, जांच में जुटी पुलिस
Punjab में एक और Encounter, पुलिस व गैंगस्टर में क्रॉस फायरिंग