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मध्यप्रदेश

30 जुलाई 2018 को सिर में गोली मारकर कर दी थी दो लोगों की हत्या चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

भिंड। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने हत्या प्रयास और दोहरी हत्याकांड के पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। प्रकरण का संचालन डीपीओ अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में एडीपीओ प्रज्ञादीप राहुल ने किया है।

एडीपीओ प्रज्ञादीप राहुल ने बताया कि 30 जुलाई 2018 को फरियादी हरीकिशन शर्मा निवासी बिरगवां ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम विरगवां में रहते हैं। उसके परिवार की उसके गांव के अशोक, डब्बू और उनके परिवार से रंजिशन चल रही है। इनके परिवार वालों ने पहले भी उसके परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी है। उनके बीच प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं।

30 जुलाई को अपने चचेरे भाई रामशरण शर्मा, भतीजे अनिल शर्मा और भान्जे राधे उर्फ फोसू के साथ भिंड न्यायालय में पेशी पर आया था। पेशी खत्म होने के बाद वह और रामशरण आटो से और अनिल और राधे एक बाइक से कोर्ट से निकल कर बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बाइक राधे चला रहा था। अनिल पीछे बैठा था। मेरे साथ आटो में और भी सवारी बैठीं थीं। उनका आटो और राधे की बाइक साथ-साथ चल रही थी।

वह लोग भारौली तिराहे से मुड़कर बायपास से थोड़ा आगे नर्सरी के सामने पहुंचे। दो बाइक पीछे से आईं, जिनमें से एक बाइक सुभाष शर्मा पुत्र बडे़लाल शर्मा निवासी ग्राम बिरगवां चला रहा था। जबकि पीछे अशोक पुत्र मुरारीलाल शर्मा निवासी बिरगवां बैठा था। दूसरी बाइक रवि तिवारी पुत्र किशनदत्त तिवारी निवासी बिरगवां चला रहा था। दीपक उर्फ डब्बू शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा निवासी ग्राम बिरगवां पीछे बैठा था। डब्बू और अशोक के हाथ में बंदूक लिए थे।

आरोपितों ने चारों को मारी गोलियां

डब्बू और अशोक बाइक राधे की बाइक के पास ले गए और चलती गाड़ी पर राधे और अनिल को गोलियां मारीं, जो अनिल और राधे के सिर लगी, जिससे दोनों बाइक सहित सड़क से नीचे गिर गए। उसने आटो वाले से कहा कि भगाओ दुश्मनों ने हमला कर दिया है। उन चारों लोगों ने बाइक से आगे आकर आटो रोक लिया। आटो में बैठी सवारी और ड्राइवर भाग गया। उसने और रामशरण ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन डब्बू ने जान से मारने की नीयत से बंदूक से गोली मारी, जो उसके दाहिने पैर की जांघ में लगी। अशोक ने रामशरण को गोली मारी जो हाथ में लगी।

पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद चारों लोग बाइक पर बैठकर भारौली तिराहे की तरफ भाग गए। उसने व रामशरण ने पीछे जाकर देखा तो राधे उर्फ फोसू और अनिल की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। इस दौरान किसी ने डायल 100 को काल कर दिया। पुलिस उसे व राधे और अनिल का शव लेकर जिला अस्पताल आई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ हत्या प्रयास, हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने सुनवाई के बाद रवि तिवारी, अशोक शर्मा, दीपक डर्फ डब्बू शर्मा को आजीवन कारावास के साथ 26500-26500 रुपये जुर्माना, सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास के साथ 20500 रुपये और भोलू उर्फ शिवम पांडे पुत्र सुनील कुमार निवासी एंपायर कालोनी अटेर रोड भिंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

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