ब्रेकिंग
AIMIM का बिहार में बढ़ता दखल! विधानसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट, अब तक उतारे गए इतने उम्मीदव... मोहन भागवत का बड़ा बयान: 'दुनिया विनाश की तरफ जा रही है', बोले- 'मगर समाधान का रास्ता सिर्फ हमारे पा... कर्तव्य पथ पर दिखा अलौकिक दृश्य! दीपों की रोशनी से जगमग हुआ पूरा इलाका, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'यह आस... JNU में छात्रों पर लाठीचार्ज? प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष समेत 6 छात्रों के खिलाफ FIR, लगे हाथापाई और अभ... लापरवाही की हद! नसबंदी कराने आई 4 बच्चों की मां को डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन, कुछ ही देर में हो गई मौ... निकाह के 48 घंटे बाद ही मौत का रहस्य! सऊदी से लौटे युवक की लटकी लाश मिली, परिजनों का सीधा आरोप- 'यह ... साध्वी प्रज्ञा के विवादित बोल: लव जिहाद पर भड़कीं, बोलीं- 'बेटी को समझाओ, न माने तो टांगें तोड़कर घर... दिवाली पर किसानों की हुई 'धनवर्षा'! CM मोहन यादव ने बटन दबाकर ट्रांसफर किए ₹265 करोड़ रुपये, बंपर सौ... नॉनवेज बिरयानी पर खून-खराबा! ऑर्डर में गलती होने पर रेस्टोरेंट मालिक को मारी गोली, मौके पर मौत से हड... विवादित बोल पर पलटे गिरिराज सिंह? 'नमक हराम' बयान पर सफाई में बोले- 'जो सरकार का उपकार नहीं मानते, म...
मध्यप्रदेश

इंदौर में नियमों के दायरे में रहकर चौराहों, फुटपाथ, डिवाइडर पर लगा सकेंगे नए होर्डिंग, कोर्ट ने हटाई रोक

इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। इसके बाद अब नगर निगम द्वारा तय एजेंसी नियमों के दायरे में रहकर नए होर्डिंग लगा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग लगते हैं तो यह जिम्मेदारी सभी की है। किसी एक पक्षकार के कारण रोक लगाना सही नहीं है।

याचिकाकर्ता विजयसिंह राठौर ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नगर निगम ने निजी कंपनियों को होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। ये कंपनियां फुटपाथ, डिवाइडर, चौराहों आदि ऐसे स्थानों पर होर्डिंग लगा रही हैं जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। यातायात भी बाधित हो रहा है। इन होर्डिंग्स की वजह से आमजन का फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। होर्डिंग की वजह से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

अप्रैल में कोर्ट ने लगा दी थी रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को निगम द्वारा तय एजेंसी के नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस रोक को वापस ले लिया है।

Related Articles

Back to top button