दिल्ली/NCR
नारी शक्ति वंदना अधिनियम बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक लोकसभा में 20 सितंबर और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। दोनों सदनों से पारित होने बाज उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, ताकि कानून बन सके। इस कानून के लागू होने पर दोनों विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।






