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उत्तरप्रदेश

‘भूमि माफिया’ सुधीर गोयल और उसकी पत्नी CBI कोर्ट में पेश, ED ने 13 मार्च तक रिमांड पर लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बुलंदशहर के कथित ‘भूमि माफिया’ सुधीर गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल को धन शोधन के आरोप में गिफ्तार किया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्हें गाजियाबाद में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। दंपति और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी और भोले-भाले जमीन खरीदारों को डराने-धमकाने के आरोप में दर्ज की गई कई प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने कहा कि सुधीर कुमार गोयल बुलंदशहर में सक्रिय एक कुख्यात भू-माफिया है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर कानून के तहत एक गैंगस्टर के रूप में भी सूचीबद्ध है।

‘भूमि माफिया’ सुधीर गोयल और उसकी पत्नी धन शोधन मामले में गिफ्तार
एजेंसी के बयान में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अचल संपत्तियों की ‘फर्जी’ बिक्री व खरीद और बुलंदशहर में आवासीय कॉलोनियों के ‘अवैध’ विकास में शामिल था। एजेंसी ने दावा किया कि सुधीर कुमार गोयल और गिरोह के अन्य सदस्यों ने 10 से अधिक कॉलोनियों की साजिश रची, जहां भूमि उपयोग में परिवर्तन भी नहीं किया गया था और जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित भी नहीं हैं।

गोयल और सहयोगियों की 27.49 करोड़ की 58 अचल संपत्तियों को कर लिया गया था जब्त
एजेंसी ने कहा कि सुधीर कुमार गोयल ने ‘धोखाधड़ी से’ 250 से अधिक बिक्री दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी और 100 करोड़ रुपये के ‘एग्रीमेंट’ को भोले-भाले खरीदारों के साथ निष्पादित किया और उन्हें करोड़ों रुपये का चूना लगाया। एजेंसी ने जनवरी में सुधीर कुमार गोयल और उनके सहयोगियों की 27.49 करोड़ रुपये की 58 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया था। बुलंदशहर पुलिस ने पिछले साल ‘उप्र गैंगस्टर कानून’ के तहत दंपति और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया था।

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