ब्रेकिंग
Supreme Court Hearing on SIR: चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) फैसलों पर टली सुप्रीम कोर्ट की... Greater Noida Robotics Park: उत्तर प्रदेश में बनेगा देश का पहला 'प्रगति' रोबोटिक्स पार्क, योगी सरकार... Delhi High Court Notice: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज FIR पर दिल्ली HC का नोटिस, पत्... Diwali and Chhath Puja Health Tips: दिवाली और छठ की व्यस्तता में सेहत का ऐसे रखें ख्याल, थकान और तना... डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को चुनौती, पत्रकारिता प... Delhi Ramlila Maidan Rally: दिल्ली में 1 नवंबर को होगी इंडिया गठबंधन की महारैली, 10 लाख लोगों के जुट... Flex-Fuel Vehicles in India: केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को मंजूरी; नि... Jan Suraaj Digital Manager Death: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका, डिजिटल मैनेजर देवपा... Ujjain News: सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया सिंहस्थ 2028 की 539 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भूमिपूजन,... Rajasthan Drought News: राजस्थान में सूखे की मार, 14 जिलों की 80 तहसीलें घोषित हुईं गंभीर और मध्यम स...
देश

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इनकम टैक्स के डिमांड नोटिस पर चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई

कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 3500 करोड़ के डिमांड नोटिस लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी. इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ने कहा हमने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया की अभी चुनाव का समय चल रहा है. लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा की मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए. तब तक कोई करवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं हम बस ये कह रहे हैं कि हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए.

चुनाव खत्म होने तक हम कोई करवाई नहीं करेंगे

उधर, कांग्रेस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 1995-96 से अब तक 3500 का डिमांड हो गया है जबकि याचिका पहले से अदालत में लंबित है. मामले की सुनवाई अगस्त महीने में की जाए. तब तक इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई न करे. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक हम कोई करवाई नहीं करेंगे. 1700 करोड़ को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा की मार्च के महीने में कई डिमांड नोटिस दिए गए. कुल 3500 करोड़ का मामला है.

24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कई डिमांड नोटिस दिए गए. SC ने कहा कि SG के बयान को रिकॉर्ड पर लिया गया है. इनकम टैक्स विभाग जून के महीने में अपना जवाब दाखिल करें. 24 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस को नया नोटिस दिया है. इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है. इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3567 करोड़ रुपए हो गई है. इनकम टैक्स ने 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा है.

Related Articles

Back to top button