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मध्यप्रदेश

समिति प्रबंधक की भर्ती में 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी, कलेक्टर ने की रद, जांच शुरू

जबलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में भर्ती में धंधली की गई। इस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता सामने आने के बाद कलेक्टर ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस जांच द्वारा समिति द्वारा चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं।

जांच के आधार पर अनियमितता में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई

 

वहीं मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के तहत जारी किए। कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन कार्यस्थिति, नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का पालन नहीं किया गया। कलेक्टर ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने जांच के आधार पर इस अनियमितता में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

 

पदोन्नति की कार्रवाई में विसंगति का परीक्षण लापरवाही

पदोन्नति की कार्रवाई में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले अधिकारियों में आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जांच की जा रही है। वहीं तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा गया है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पी के सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर यह काम करने के लिए उन्हें संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच में स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा इस प्रक्रिया को जानबूझ कर नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी है।

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