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राजस्थान

पिकअप ड्राइवर बना हैवान, सड़क किनारे सो रहे कुत्ते को बेरहमी से कुचला

जयपुर शहर के मोहाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई, जिससे इंसानियत शर्मशार हुई है. यहां एक पिकअप के ड्राइवर ने सकड़ के किनारे आराम कर कर रही स्ट्रीट डॉग को जानबुझकर बेरहमी से कुचला और मौके से फरार हो गया. पिकअप ने डॉग को महराज किशन सिंह नगर में एक घर के सामने कुचला. स्थानीय लोगों ने ये घटना सीसीटीवी के जरिये देखी.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह उनकी नजर कॉलोनी में मृत डॉग पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में देखा. सीसीटीवी में साफ दिखा की गली में एक पिकअप आई. फिर एक कुत्ता सड़क किनारे आराम कर रही फिमेल डॉग पर भौंकने लगा. इसी बात से नाराज होकर पिकअप के ड्राइवर ने पहले तो कुत्ते को कुचलने की कोशिश की.

फिमेल डॉग पर पिकअप चढ़ा दी

इसके बाद आगे जाकर सड़क किनारे आराम कर रही फिमेल डॉग पर पिकअप चढ़ा दी. इस घटना के दृश्य दिल दहला देने वाले थे. पिकअप का नंबर RJ47GA6671 है. कॉलोनी के लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है. घटना को लेकर कॉलोनी के लोगों में बहुत गुस्सा है. कॉलोनी के ही एक निवासी किशन सिंह ने कहा कि जानबुझकर ये काम किया गया. आरोपी के जल्द सजा दी जानी चाहिए.

पुलिस ने पिकअप जब्त किया

कॉलोनी के लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में फिर कोई इस तरह का घिनौना काम न न कर सके. वहीं इस मामले में हेड कॉन्सटेबल देंवेंद्र सिंह से कहा कि कॉलोनी के लोगों की शिकायत के आधार पर पिकअप के मालिक को बुलाया गया, लेकिन वो अब तक थाने नहीं आया है. पुलिस ने पिकअप जब्त कर लिया है. वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है.उसके खिलाफ पशु क्रुरता के साथ-साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

जानवरों को मारने वालों पर लगती है ये धाराएं

इस घटना को लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कानून के जानकारों ने कहा कि आवारा जानवरों को मारना भी अपराध की श्रेणी मेंं आता है. बीएनएस की धारा 428-29 ते तहत अगर कोई भी किसी भी पालतू या आवरा जानवर को मारता या नुकसान पहुंचाता है, तो ये दंडनीय अपराध है. पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 भी कहती है कि किसी भी जानवर से क्रुरता करना अवैध है.

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