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पंजाब

शराब के ठेके 3 दिन रहेंगे बंद! जारी हो गए सख्त आदेश

लुधियाना: भारतीय चुनाव आयोग के आदेश पर लुधियाना वैस्ट उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 17 से 19 जून तक विधानसभा हलके के 3 किलोमीटर एरिया में ड्राई-डे घोषित किया गया है। जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन ने बताया कि देसी और इंगलिश शराब के ठेको को इस अवसर पर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी होटल, रैस्टोरैंट, क्लब , बार सहित अन्य स्थानों पर वैस्ट विधानसभा सीट के 3 किलोमीटर एरिया तक शराब को न तो स्टोर कर सकेंगे और नहीं ग्राहकों को परोस सकेंगे, उक्त आदेशों को सख्ती से पालन करवाने के लिए बाकायदा जांच टीम भी नियुक्त की गई है और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पोलिंग वाले दिन पेड छुट्टी 

उन्होंने बताया की वैस्ट विधानसभा हलके के वोटरों को वोट डालने के उनके अधिकारों संबंधी छूट देते हुए वीरवार को पोलिंग वाले दिन पेड छुट्टी का ऐलान किया गया है जिसके तहत किसी भी कारोबार, संस्था या औद्योगिक घराने में काम करने वाले कर्मचारी जिसकी वोट इस सीट तहत आती है, को वोट डालने के लिए जो छुट्टी मिलेगी उसे तनख्वाह से काटा नहीं जाएगा। अगर कोई मालिक ऐसा करता है तो उसे जुर्माना और सजा दोनों की जाएगी।

नो फ्लाई जोन घोषित

जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इसके बाद अब खन्ना, जगराओं सहित लुधियाना में किसी भी तरह का ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा।

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