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बिहार

पहली बार पकड़ाया लेकिन नहीं चेता, दूसरी बार फिर वही जुर्म; अब कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

बिहार में दूसरी बार शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए जाए पर एक आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है. अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट की स्पेशल जज शेफाली नारायण की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को ये सजा सुनाई.

इतना ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना की रकम नहीं देता तो उसे एक साल की साधारण कारावास भुगतनी होगी. कोर्ट ने जिस केस में दोषी को सजा सुनाई है, उसमें शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक छोटे लाल चौहान हैं. इस केस में एफआईआर नरपतगंज (बथनाहा) थाना में दर्ज की गई थी. दोषी नरपतगंज थाना इलाके के जिमराही वार्ड संख्या तीन का निवासी है. उसका नाम प्रमोद यादव (30) है.

पहले हुई थी 5 साल की जेल, लगा था 1 लाख जुर्माना

एफआईआर के अनुसार, 6 अप्रैल 2023 की शाम को प्रमोद के घर के आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल से अलग-अलग ब्रांडों की करीबन 15 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी. कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में प्रमोद को दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई. इससे पहले भी कोर्ट ने प्रमोद को शराब तस्करी के एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

पिछले साल ही हुई थी सजा

कोर्ट की ओर से दोषी को ये सजा पिछले साल 12 अगस्त को सुनाई गई थी. अगर कोई इस तरह के अपराध को दोहराता है, तो उसको दोहरी सजा देने का प्रावधान कानून में है, इसलिए कोर्ट ने इस बार दोषी को दस साल की सजा के साथ पांच लाख का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बिहार में पहली बार किसी आरोपी को दूसरी बार शराब मामले में दोषी करार दिया गया है.

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