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छत्तीसगढ़

भिलाई में सूदखोरी, उधारी का 4 गुना रकम वसूलने के साथ रिटायरमेंट के पैसे भी हड़पने की साजिश

भिलाई: सूदखोरी के मामले में लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी ब्याज के जरिए रुपये कमाने का लालच कम नहीं हो रहा है. भिलाई में सूदखोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानिए पूरा मामला

दुर्ग पुलिस अधिकारी पद्मश्री तंवर ने घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया- प्रार्थी ने भट्ठी थाने में मामले की लिखित शिकायत दी. उसने बताया कि घरेलू कार्य के लिए कुछ रुपये की जरूरत थी. उसने प्रदीप नायक नाम के व्यक्ति से संपर्क किया. प्रदीप नायक ने एम कृष्ण रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से 28 फरवरी को 3 लाख रुपये ब्याज पर उधार दिलवाया. उधारी रकम देने के एवज में बंधक के रूप में प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर 2 के 5 कोरे चैक और दो एग्रीमेंट पेपर साइन कर अपने पास रख लिए.

प्रार्थी ने जून 2025 में जयदीप सिंह को ब्याज सहित पूरी रकम वापस कर दी. इसके बाद 30 नवंबर को प्रार्थी रिटायर हुआ. वो रिटायरमेंट की रकम पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए सेक्टर 2 प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक गया तो तीन आरोपी ओमप्रकाश, प्रदीप नायक, एम कृष्ण रेड्डी वहां पहुंचे और प्रार्थी से पैसे वापस नहीं देने की बात कहते हुए गाली गलौज किया. दबाव बनाते हुए 9 लाख रुपये आरटीजीएस और 1 लाख रुपये कैश कुल 10 लाख रुपये ले लिए.

भिलाई पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक फरार

प्रार्थी की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की गई. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308 (2),111, 3(5) बीएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया. पुलिस ने तीनों आरोपियों प्रदीप नायक ( 38 साल ) निवासी सेक्टर -1, एम कृष्णा रेड्डी (28 साल ) निवासी तालपुरी भिलाई नगर, ओम प्रकाश (57 साल ) निवासी सेक्टर -7 भिलाई नगर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. फरार आरोपी जयदीप सिंह की तलाश की जा रही है.

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