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दिल्ली/NCR

हुड़दंगियों पर नोएडा पुलिस का ‘ब्रह्मास्त्र’! शहर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सेलिब्रेशन पर होगी जेल

पूरा देश नए साल के जश्न के लिए तैयार है. नोएडा के होटल और रेस्टोरेंट भी सज-धज कर तैयार हैं. इसी बीच, न्यू ईयर के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नोएडा पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक पूरे गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार नए साल के अवसर पर शहर में भारी भीड़, जश्न और आयोजनों को देखते हुए अशांति, उपद्रव और अफवाहों की आशंका रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके.

पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों का जुलूस, प्रदर्शन या समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, प्रशासन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों को इस नियम में छूट दी जा सकती है.

ड्रोन और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

पूरे जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी स्थान पर पुलिस अनुमति के बिना ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी. धार्मिक स्थलों, आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए डेसिबल सीमा तय की गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धारा 163 के तहत सार्वजनिक मार्गों, चौराहों और खुले स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस या अन्य धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. आपात स्थिति में पुलिस आयुक्त या उच्च अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. हथियारों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. तलवार, कटार, फरसा, त्रिशूल, चाकू जैसे तेजधार हथियार लेकर चलना निषिद्ध होगा. शादी-बारात या अन्य अवसरों पर हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री जमा करना अपराध माना जाएगा.

शराब और नशे पर भी सख्ती

सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर भी कार्रवाई होगी. हुड़दंग करने वालों, शराब पीकर उत्पात मचाने वालों और सरकारी कर्मियों से बदसलूकी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

नोएडा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न शांति और कानून के दायरे में मनाएं, अफवाहों से बचें और पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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