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बिहार के दूल्हा-दुल्हनों के लिए खुशखबरी! अब चुटकियों में बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, सरकार ने बदल दिया आवेदन का तरीका

बिहार सरकार ने राज्य में शादी रजिस्ट्रेशन (Marriage Certificate) की प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बना दिया है. अब नवविवाहित जोड़ों को कागजातों की ‘हार्ड कॉपी’ जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (Prohibition Excise and Registration Department) ने स्पष्ट किया है कि ई-निबंधन के लिए भौतिक रूप से कागजात जमा करना अब अनिवार्य नहीं है.

अक्सर देखा जा रहा था कि ऑनलाइन आवेदन के बावजूद निबंधन कार्यालयों द्वारा पक्षकारों से भौतिक रूप से शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों की मांग की जा रही थी. इस कारण कई आवेदन लंबित पड़े थे. विभाग के सचिव अजय यादव ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी जिला अवर निबंधकों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य ही भौतिक कागजात की बाध्यता को खत्म करना और काम में तेजी लाना है.

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

अब आवेदक घर बैठे किसी भी समय आधिकारिक पोर्टल https://enibandhan.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

पंजीकरण की आसान प्रक्रिया

अपॉइंटमेंट: आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार तारीख, समय और नजदीकी कार्यालय खुद चुन सकते हैं.

फीस: पहले चरण में 100 रुपये और प्रमाण-पत्र के समय 350 रुपये (कुल 450 रुपये) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

उपस्थिति: केवल चुने गए अपॉइंटमेंट के दिन दूल्हा-दूल्हन को तीन गवाहों के साथ कार्यालय जाना होगा. वहां फोटो ली जाएगी और हाथों-हाथ मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

जरूरी दस्तावेज (सिर्फ अपलोड करने के लिए)

ऑनलाइन आवेदन के समय केवल निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. पहचान पत्र (ID Proof), निवास प्रमाण पत्र (Address Proof), आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) और दूल्हा-दुल्हन की फोटो.

क्यों जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन?

विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने से जोड़े को कानूनी सुरक्षा मिलती है. यह सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 और 2024 में अब तक कुल 18,465 शादियां रजिस्टर हुई हैं. विभाग अब SMS के जरिए आवेदक को हर स्टेप की जानकारी भी उपलब्ध कराता है.

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