ग्रीन-ऑरेंज जोन में खुलेंगी नाई की दुकानें, ई-कॉमर्स से सभी सामानों की डिलीवरी भी होगी: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने शनिवार(2 मई) को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन(Orange Zone) और ग्रीन जोन(Green Zone) में नाई दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय ने साथ ही बताया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दे दी गई है।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन क्षेत्रों में नाई की दुकानों और सैलून को भी खोलने की अनुमति है। इन क्षेत्रों में यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। देश में लॉकडाउन का अगला चरण 17 मई तक चलेगा।रेड जोन में जहां लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को कई तरह की राहत दी गई है।
ग्रीन जोन में छूट
ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी।
यहां 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में भी आ जा सकेंगी।
सभी तरह की दुकानें खुलेंगी
ई- कामर्स से सभी सामान की डिलीवरी होगी
ऑरेंज जोन में राहत
एक सवारी बिठाकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा को मिलेगी अनुमति
दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की भी होगी इजाजत
कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी। रेड जोन की छूट शामिल रहेंगी






