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नोएडा में लागू रहेगी धारा-144: स्मार्टफोन में ‘आरोग्य सेतु ऐप’ डाउनलोड न करने पर होगी जेल

गौतमबुद्धनगर: कोरोना कहर के चलते उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में जिला प्रशासन द्वारा 17 मई तक धारा-144 बढ़ा दिया गया है।अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा, विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे। खास बात ये कि अगर स्मार्ट फोन यूजर्स के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप इन्सटाल नहीं होगा तो यह भी लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन के अन्र्तगत दण्डनीय होगा।

बंद के सारे नियमों का पालन होगा
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था)आशुतोष द्विवेदी ने कहा, ‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बंद 17 मई तक बढ़ा दिया है। गौतमबुद्ध नगर रेड जोन’ में आता है और यहां संक्रमित क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इस दौरान बंद के सारे नियमों का यहां पालन होगा।’

वाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं
उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोगों और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के करीब 1200 छात्रों को विशेष बसों के माध्यम से उनके घरों के लिए रवाना किया गया।

आरोग्य सेतु ऐप इन्सटाल न करने पर होगी जेल
स्मार्ट फोन यूजर्स के मोबाइल पर यदि आरोग्य सेतु ऐप इन्सटाल नहीं होगा तो यह भी लॉकडाउन निर्देश के उल्लंघन के अन्र्तगत दण्डनीय होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल व कार्यस्थल पर फेसकवर, मॉस्क न लगाना दण्डनीय होगा। इतना ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

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