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पंजाब

लुधियाना: अवैध निर्माण पर GLADA का बड़ा प्रहार; कई बिल्डिंग्स सील, अवैध कॉलोनाइजरों को गिराने की अंतिम चेतावनी

लुधियाना: जिले में GLADA सख्त एक्शन में नजर आ रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार के निर्देशों पर काम करते हुए, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) बिना इजाजत और बिना प्लान के डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू कर रही है।

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GLADA ने 19 अप्रैल 2024 को राधिका गुप्ता को कमर्शियल एक्टिविटी करने और मंजूर बिल्डिंग प्लान से बाहर कंस्ट्रक्शन करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। दोनों नोटिस 3 मार्च को मंजूर प्लान का उल्लंघन करने के लिए जारी किए गए थे, जिसमें पहले मंजूर स्ट्रक्चर की जगह बेसमेंट बनाना, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना शामिल था। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर संदीप कुमार ने आम लोगों से भी सक्षम अथॉरिटी द्वारा मंजूर बिल्डिंग प्लान के अनुसार कंस्ट्रक्शन करने की अपील की। अप्रूव्ड प्लान का कोई भी उल्लंघन करने पर अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कैंसल कर दिया जाएगा और लागू नियमों के अनुसार एक्शन लिया जाएगा, जिसमें बिल्डिंग को सील करना और गिराना शामिल है।

ऐसे उल्लंघन और उसके किसी भी नतीजे की पूरी ज़िम्मेदारी बिल्डर/मालिक की होगी। GLADA के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकास हीरा ने दोहराया कि चल रहे डिमोलिशन ड्राइव के अलावा, अथॉरिटी पूरे जिले में बिना इजाजत डेवलपमेंट में शामिल लोगों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लेगी।

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