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हरियाणा

Faridabad News: जीवन नगर में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर शिकंजा; DTP विभाग ने 55 लोगों को थमाया नोटिस

फरीदाबाद: जिले के जीवन नगर पार्ट-2 और गौंछी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछाने वालों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार (DTP-Enforcement) विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में 55 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर कृषि भूमि पर बिना किसी वैध लाइसेंस या विभागीय अनुमति के प्लॉट काटने और अवैध कॉलोनी विकसित करने का आरोप है।

📜 नोटिस का आधार और नियमों का उल्लंघन

विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गांव गौंछी की कृषि भूमि पर बिना इजाजत सड़कें बिछाई गईं और कॉलोनी का ढांचा तैयार किया गया। यह गतिविधि ‘हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975’ के सीधे तौर पर खिलाफ है। विभाग ने इसे एक गंभीर उल्लंघन माना है, क्योंकि बिना लाइसेंस के ऐसी कॉलोनियां विकसित करना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

⏳ सात दिनों में जवाब न दिया तो होगी सख्त कार्रवाई

जिला नगर योजनाकार विभाग ने नोटिस प्राप्त करने वाले सभी 55 संबंधित व्यक्तियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सात दिनों के भीतर अपने स्वामित्व (Ownership) और निर्माण संबंधी वैध दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित हों। विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला या दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो अधिनियम के तहत तोड़फोड़ (Demolition) सहित अन्य सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

⚠️ निवासियों के लिए बड़ा संकट

इस कार्रवाई से जीवन नगर पार्ट-2 में घर बनाने वाले या प्लॉट लेने वाले उन दर्जनों परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने मेहनत की कमाई से वहां जमीन खरीदी थी। यदि संबंधित डेवलपर्स जवाब देने में विफल रहते हैं, तो विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। भविष्य में घर खरीदने से पहले नागरिकों को ‘डीटीपी विभाग’ से कॉलोनी के वैध होने की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

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