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Consumer Commission Verdict: एयरलाइंस को लगा बड़ा झटका; यात्री को परेशान करने पर देना होगा 6.76 लाख का हर्जाना

कुरुक्षेत्र: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूनाइटेड एयरलाइंस और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने एयरलाइंस को यात्री को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाने के एवज में कुल 6,76,337 रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

✈️ क्या था मामला?

थानेसर की रहने वाली सौम्या गुप्ता ने अपने 90 वर्षीय नाना के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस की वेबसाइट से बिजनेस क्लास की राउंड ट्रिप टिकट बुक की थी, जिसके लिए 5,16,317 रुपये का भुगतान किया गया था। यात्रा के दौरान वापसी की तिथि में बदलाव का अनुरोध एयरलाइन द्वारा स्वीकार तो कर लिया गया और नया रेफरेंस भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद एयरलाइन ने अपनी सेवाओं में लापरवाही बरती, जिससे यात्री को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

💰 जुर्माने का विस्तृत ब्यौरा

आयोग के आदेशानुसार एयरलाइंस को संयुक्त रूप से निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा:

  • वैकल्पिक टिकट खर्च: 3,55,337 रुपये।

  • मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न हेतु: 2,00,000 रुपये।

  • सेवा में कमी के लिए: 1,00,000 रुपये।

  • मुकदमा खर्च: 21,000 रुपये। इसके साथ ही, वैकल्पिक टिकट की राशि पर 12 जुलाई 2024 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी एयरलाइंस को देना होगा।

🛡️ उपभोक्ता अधिकारों की जीत

यह फैसला एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि यात्रियों के साथ की गई धोखाधड़ी और सेवा में लापरवाही को उपभोक्ता आयोग गंभीरता से ले रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और यात्रियों के साथ होने वाली इस तरह की प्रताड़ना पर आयोग का यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है।

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