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पंजाब

Haryana Electricity Board: एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट कर्मचारियों के तबादलों पर बड़ा अपडेट; कोर्ट के स्टे वाले कर्मी नहीं होंगे रिलीव

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि सहायक लाइनमैन (ALM) और शिफ्ट अटेंडेंट (SA) के मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसके तहत, जो कर्मचारी कोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में रिलीव नहीं किया जाएगा।

🔄 रिलीव हुए कर्मचारियों की होगी वापसी

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को पहले ही रिलीव किया जा चुका है लेकिन अब वह कोर्ट के स्टे ऑर्डर के दायरे में आता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से वापस ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा। निगम ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

📋 अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश

निगम ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन कर्मचारियों के मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन्हें अगले आदेश तक उनके वर्तमान कार्यस्थल से न हटाया जाए। यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को न्यायिक आदेशों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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