Chandigarh News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा कदम, S+4 बिल्डिंग मंजूरियों पर अगले आदेश तक सस्पेंशन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आगामी आदेशों तक राज्य में स्टिल्ट-प्लस-फोर (एस+4) फ्लोर पॉलिसी के तहत नए नक्शे पास करने और भवन मंजूरियों पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आधिकारिक जानकारी दी गई है, जहां एस+4 नीति को लेकर पहले से ही कई याचिकाएं विचाराधीन हैं।
📄 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जारी किया मेमोरेंडम
यह आदेश सीनियर टाउन प्लानर विजेंद्र सिंह द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। इसके तहत मंजूरियों का यह सस्पेंशन अगले आदेश तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। गत 21 जुलाई को जारी एक मेमोरेंडम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) के एमडी और शहरी स्थानीय निकाय विभाग (Urban Local Bodies) के निदेशक को एस+4 फ्लोर वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से जुड़ी सभी आगामी मंजूरियों को तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
💻 ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से बंद
मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर एस+4 फ्लोर्स से जुड़ी मंजूरियों और बिल्डिंग प्लान्स के सेल्फ-सर्टिफिकेशन के ऑनलाइन अप्रूवल की प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है, जो अभी अंतिम चरण में हैं। विभाग के आईटी विंग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह डेडिकेटेड एस+4 पोर्टल और हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (HOBPAS) दोनों पर एस+4 फ्लोर बिल्डिंग से जुड़े नए आवेदन लेने का काम तुरंत बंद कर दे।






