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चुनाव पर कोरोना का असर: सरकार ने 10 प्रतिशत तक बढ़ाई उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। जिससे प्रतियोगियों को COVID-19 के कारण आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार पर अधिक खर्च करने की अनुमति दी जाए।

खर्च सीमा में बढ़ोतरी से बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ एक लोकसभा और 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। एक महीने पहले, चुनाव आयोग ने COVID-19 महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिए खर्च में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। पदयात्रा के दौरान रैलियों को आयोजित करने सहित उन प्रतिबंधों के बीच प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी।

कानून मंत्रालय द्वारा सोमवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अधिकतम खर्च अब 77 लाख रुपये हो सकता है। यह अब तक 70 लाख रुपये था। विधानसभाओं के लिए इसे 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है।

उम्मीदवारों को उनके प्रचार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा सीमा राज्य-दर-राज्य बदलती रहती है। चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन करने वाली अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सीमा को महामारी को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है और क्या यह COVID -19 के बीच होने वाले चुनावों तक सीमित है।

संशोधित नियमों में, अधिसूचना में कहा गया है कि आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने तक ऐसी तिथि तक लागू रहेगी। ईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक कारण के लिए अधिकतम व्यय सीमा बढ़ा दी गई थी। लेकिन अधिसूचना में कारण का उल्लेख नहीं किया गया है

आखिरी बार खर्च की सीमा को बढ़ाया गया था 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बिहार में विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे। विधानसभा के अधिकांश उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 7 नवंबर को होंगे।

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