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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त NGT, क्रिसमस-नए साल पर पटाखे नहीं चला पाएंगे लोग

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने covid-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के उन सभी शहरों व कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया है, जहां वायु गुणवत्ता ‘खराब’ या उससे ऊपर की श्रेणी में है। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि उन शहरों व कस्बों में हरित पटाखों के अधिकतम दो घंटे के इस्तेमाल की छूट संबंधी उसका निर्देश जारी रहेगा, जहां वायु वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे की श्रेणी में हो। पीठ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) समेत देश के उन सभी शहरों व कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया है, जहां वायु गुणवत्ता की श्रेणी ‘खराब’ या उससे ऊपर की श्रेणी में है

NGT ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के दौरान उन जगहों पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक हरित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी, जहां वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे निचली श्रेणी में है। NGT ने सभी जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो और उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलने को भी कहा है। अधिकरण ने कहा कि अन्य उपायों को छोड़कर, प्रदूषण का शिकार कोई भी पीड़ित मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है।

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