खरगोन: अवैध रुप से देशी कट्टे को लेकर घुमने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के सहायक मीडिया प्रभारी रमेश जाट ने बताया कि 28 सितंबर 2019 को पुलिस थाना मेनगांव को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में एक व्यक्ति अवैध देशी हाथ कट्टा लेकर घुम रहा है। सूचना पर थाना मेनगांव पुलिस मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति अवैध देशी कट्टा लेकर घूम रहा था। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा जब्त किया।पूछताछ के दौरान आरोपी अपना नाम सोनू उर्फ सुनिल पिता नानुराम ग्राम पंधानिया का होना बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सोनू उर्फ सुनील को मामले में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन रमेश जाट द्वारा की गई।
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