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दिल्ली में कोरोना को लेकर जारी हुआ नया नियम, यहां जानें शादी-समारोह से जुड़े निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (डीडीएमए) ने शादी समारोह और अंतिम संस्कार सहित अन्य पब्लिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है

शादी समारोह के लिए नियम

डीडीएमए के आदेश के अनुसार अगर किसी बंद जगह पर शादी-समारोह का आयोजन हो रहा है तो क्षमता के 50 फीसद ही लोग एकत्रित होंगे। मगर अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा खुले एरिया में आयोजित किसी शादी या अन्य समारो‌‌ह में 200 ये ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

अंतिम संस्कार के नियम

वहीं सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा दी थी। मगर अब शवदाह गृह में 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। सभी मामलों में व्यवस्था तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है।

ये चीजें अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि इन समारो‌‌ह में आने वाले लोगों को मास्क लगाना,शारीरिक दूरी का पालन करना,थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी कोविड प्रोटोकाल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक

उधर, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि आगामी त्योहारों जिसमें होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओं पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

सख्ती से पालन कराने का निर्देश

सरकार ने संबंधित डीएम और डीसीपी और अन्य अधिकारियों को उक्त आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के बारे में लोगों को जागरुक भी किया जाए व आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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