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नामांकन पत्र भरने के दौरान यह नहीं किया है काम तो निरस्‍त हो जाएगा Nomination

मेरठ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया है। अब यदि नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कोई बकाया नहीं है तो उसे नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्राप्त करना और नामांकन पत्र के साथ लगाना जरूरी नहीं होगा। उल्टे जिला प्रशासन को ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों से बकायादारों की सूची प्राप्त करके निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उक्त सूची से मिलान किया जाएगा। इस मिलान के दौरान बकाया मिलता है तो सीधे नामांकन पत्र निरस्त होगा।

प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के इस नए आदेश की जानकारी दी है। उनके पत्र के मुताबिक नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य बकाया के कारण किसी को नामांकन पत्र भरने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। नामांकन पत्र के बिंदु संख्या 13.5 में नो ड्यूज संलग्न करके उसके सामने सही का निशान दर्ज करना होता है लेकिन यदि कोई प्रत्याशी नो ड्यूज संलग्न नहीं करता है और न ही सही का निशान लगाता है तो भी उसका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा, लेकिन नामांकन पत्र की जांच के दौरान बकायादारों की सूची से उसका मिलान किया जाएगा। यदि जांच के दौरान बकाया मिलता है तो नामांकन पत्र निरस्त होगा।

आज जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण : होली बीतते ही जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में युद्धस्तर पर जुट गया है। आज सोमवार से चुनाव प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चौधरी चरण सिंह विवि के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में सोमवार सुबह दस बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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