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पाक सीनेट में जाधव को अपील का अधिकार देने वाला बिल पेश, भारत ने कहा- यह कमियों से भरा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलने जा रहा है। इसी उद्देश्य से पाकिस्तानी सीनेट में  गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय(ICJ ) समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक पेश किया गया। 10 जून को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इसे अब सीनेट से पास होना बाकी था। इस बिल के आने के बाद कुलभूषण जाधव अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे।

बिल अब स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के पास भेजा गया है। पाकिस्तानी मीडियो के अनुसार, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अली मुहम्मद खान ने बिल को सदन में पेश किया। इसके बाद सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी ने उसे कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेज दिया। यह बिल विदेशी नागरिकों के संबंध में है, जो उसे मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है। हालांकि भारत ने इसे कमियों से भरा बताया है। भारत ने कहा कि यह बिल ICJ के नियमों का उल्लंघन है।

मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स(MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि यह बिल ICJ के फैसले के अनुसार एक प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार की सुविधा के लिए व्यवस्था नहीं बनाता। इससे पहले  पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाए विदेशी कैदी अपील नहीं कर सकते थे। इस बिल के प्रभावी होने के बाद ऐसे कैदियों को अपील करने का अधिकार मिल जाएगा। 10 जून को पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने इस बिल को संसद में पेश किया था। इसके बाद बिल को सीनेट के पास भेजा गया था।

कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई के दौरान ICJ ने पाकिस्तान से अपने कानून में सुधार लाने को कहा था। इसका मकसद दूसरे देशों के कैदियों को न्याय दिलाना है।  बता दें कि कुलभूषण को 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। पाकिस्तान सरकार इन्हें RAW एजेंट मानती है। हालांकि भारत सरकार कई बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि कुलभूषण इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वे अपने बिजनेस के लिए ईरान गए थे।

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