ब्रेकिंग
HCL मलाजखंड और आईआईटी कानपुर की SATHEE पहल ने मलाजखंड में आयोजित किया करियर काउंसलिंग एवं जागरूकता स... गाजियाबाद में निषाद पार्टी का कार्यक्रम, काफी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल कवर्धा में फर्जी डिजिटल पेमेंट का भंडाफोड़: फर्जी रिसीविंग दिखाकर नकद राशि ऐंठने वाले गिरोह पर एक्शन Bhilai News: भिलाई सेक्टर-2 में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी; जांच में जुट... Barwani News: बिजासन घाट में शिमला मिर्च से भरे मिनी ट्रक में लगी भीषण आग, कूदकर बची ड्राइवर की जान;... लाठीचार्ज के बाद भड़के डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स ने किया OPD का बहिष्कार; JDA का समर्थन MP High Court on Dacoity Act: जब प्रदेश में डकैत ही नहीं तो 45 साल पुराना एक्ट क्यों? हाईकोर्ट ने DG... भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े इंटर्न डॉक्टर: कमला पार्क में धरना जारी, मिला कांग्रेस का... रतलाम में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर गरजा पुलिस का बुलडोजर: 108 साइलेंसर कुचले, ₹1 लाख का जुर्माना वसूला Gwalior Achaleshwar Mandir: अचलेश्वर महादेव मंदिर की दानपेटी से निकली अनोखी चिट्ठियां, भक्त बोला- 'क...
देश

सास की हत्या करने वाली बहू को आजीवन कारावास, अपील पर जमानत खारिज

बिलासपुर। सूरजपुर के गिरवरगंज में बहू ने अपनी सास पर बसंुला से हमला कर दी। प्रकरण में निचली अदालत ने आरोपित बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ प्रस्तुत अपील पर हाई कोर्ट ने आरोपित महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गिरवरगंज निवासी सुमित्रा गोंड व उसकी बड़ी सास शांतिबाई के साथ आपसी विवाद था। इसी विवाद के चलते 24 जून 2017 सुप्रिया ने बड़ी सास शांति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या के इस वारदात को मृतक की बेटी व जेठानी ने देख लिया। इस मामले में सूरजपुर थाने की पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में विचारण के लिए मामला प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान तृतीय अपरसत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने व प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ आरोपित महिला ने हाई कोर्ट में अपील की है।

इसके साथ ही जमानत अर्जी भी लगाई है। इसमें तर्क दिया गया है कि आरोपित महिला मानसिक रूप से बीमार है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसका उपचार भी चल रहा है। याचिका में जमानत व रिहाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद प्रत्यक्षदर्शी गवाह व आरोपित के मेडिकल दस्तावेजों को देखकर जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

Related Articles

Back to top button