सास की हत्या करने वाली बहू को आजीवन कारावास, अपील पर जमानत खारिज

बिलासपुर। सूरजपुर के गिरवरगंज में बहू ने अपनी सास पर बसंुला से हमला कर दी। प्रकरण में निचली अदालत ने आरोपित बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ प्रस्तुत अपील पर हाई कोर्ट ने आरोपित महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गिरवरगंज निवासी सुमित्रा गोंड व उसकी बड़ी सास शांतिबाई के साथ आपसी विवाद था। इसी विवाद के चलते 24 जून 2017 सुप्रिया ने बड़ी सास शांति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
हत्या के इस वारदात को मृतक की बेटी व जेठानी ने देख लिया। इस मामले में सूरजपुर थाने की पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में विचारण के लिए मामला प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान तृतीय अपरसत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने व प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ आरोपित महिला ने हाई कोर्ट में अपील की है।
इसके साथ ही जमानत अर्जी भी लगाई है। इसमें तर्क दिया गया है कि आरोपित महिला मानसिक रूप से बीमार है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसका उपचार भी चल रहा है। याचिका में जमानत व रिहाई की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद प्रत्यक्षदर्शी गवाह व आरोपित के मेडिकल दस्तावेजों को देखकर जमानत अर्जी खारिज कर दी है।





