ब्रेकिंग
मकर संक्रांति पतंग महोत्सव, दुर्ग में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भव्य आयोजन रायगढ़ में ट्रांसपोटर्स की आर्थिक स्थिति डगमगाई, दो साल से पुल मरम्मत की मांग, आत्मदाह की दी चेतावनी महिला की संदिग्ध मौत का खुला राज, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार मनेंद्रगढ़ के रानी कुंडी धाम में मकर संक्रांति पर 3 दिवसीय पारंपरिक मेले का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री ... बुर्का और हेलमेट की सर्राफा दुकानों में NO ENTRY, लूटकांड के बाद सुरक्षा के लिए एसोसिएशन का फैसला बालोद के सियादेवी में पागल कुत्ते का आतंक, 4 साल के मासूम समेत 10 ग्रामीणों को काटा, अस्पताल में वैक... चूहे खा गए 8 करोड़ का धान, कहां होबे छत्तीसगढ़ के मुसवा, खोजने वाले को देंगे 11 रुपए का इनाम:अमित जो... लीथियम माइंस की नीलामी करने वाला पहला स्टेट बना छत्तीसगढ़, 17 हजार करोड़ खनिज राजस्व का लक्ष्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के आयोजन में शामिल हुए 5 लाख लोग, रायपुर के सुभाष स्टेडिय में हुआ भव्य आयो... बस्तर में किसान परेशान, नहीं खरीदा जा रहा धान, कर्ज लिए किसान सरकारी दफ्तरों का लगा रहे चक्कर
देश

रावण दहन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर: कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दशहरा पर रावण दहन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें दशहरा स्थल पर आने वालों को रजिस्टर में अपना नाम- पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। आयोजक द्वारा दशहरा स्थल पर रजिस्टर रखा जाएगा। इसके साथ ही आयोजकों और दर्शकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं आयोजन में नाच-गाना और डीजे-धुमाल की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आयोजन के दौरान सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार आने पर जिम्मेदारी आयोजक की होगी

रायपुर के अपर कलेक्टर ने बुधवार को दशहरा आयोजन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक रावण दहन में मुख्य अतिथि सहित मैदान की क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक लोग नहीं आ सकते। रावण दहन के किसी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, डीजे-धुमाल और बैंड-बाजे को भी मना कर दिया गया है। प्रशासन ने आयोजन में किसी अतिरिक्त साज-सज्जा और झांकी को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना और समय-समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर प्रशासन महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकता है।

कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन पर रोक

प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद यदि उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, कार्यक्रम को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। वहां कंटेनमेंट जोन के सभी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में वालंटियर रखने का निर्देश जारी किया है। आयोजन के दौरान स्थानीय थाना प्रभारी, जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में आयोजन के दौरान आग से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे की बैरिकेडिंग होनी है। वहां आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। आयोजकों को एनजीटी और प्रदूषण कानूनों का भी ध्यान रखना होगा।

Related Articles

Back to top button