ब्रेकिंग
OTT Censorship: 'सतलुज' विवाद के बाद सख्त हुई सरकार, OTT फिल्मों के लिए CBFC सर्टिफिकेट होगा अनिवार्... ISRO Brain Drain: इसरो में मची खलबली, 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दिया इस्तीफा, सरकार ने सख्त किए न... Datia By-Election: दतिया में गरजे नरोत्तम मिश्रा, प्रशासन को दी चेतावनी, बोले- 'किसी में हिम्मत नहीं... Datia By-Election: 'नरोत्तम मिश्रा बड़ी चुनौती थे, आशुतोष तिवारी कुछ नहीं', कांग्रेस प्रत्याशी घनश्य... Haldiram in London: लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में खुला हल्दीराम का पहला स्टोर, छोले-भटूरे खाने उमड़ी... Telangana ACB Raid: HMDA के चीफ इंजीनियर के घर छापा, 100 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा Telangana ACB Raid: HMDA के चीफ इंजीनियर बी. रविंदर गिरफ्तार, 9.24 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जब्त Delhi Education Hub: दिल्ली को शिक्षा का बड़ा हब बनाने की तैयारी, CM रेखा गुप्ता ने DU के छात्रों को... Datia By-Election: जीतू पटवारी का बड़ा दावा- 'दतिया उपचुनाव 25 हजार वोटों से जीतेगी कांग्रेस' Shirdi Sai Baba Prasad: शिरडी में 700 किलो मिलावटी पेड़ा जब्त, FDA ने मारा छापा
देश

रावण दहन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर: कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने दशहरा पर रावण दहन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जिसमें दशहरा स्थल पर आने वालों को रजिस्टर में अपना नाम- पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। आयोजक द्वारा दशहरा स्थल पर रजिस्टर रखा जाएगा। इसके साथ ही आयोजकों और दर्शकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं आयोजन में नाच-गाना और डीजे-धुमाल की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आयोजन के दौरान सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार आने पर जिम्मेदारी आयोजक की होगी

रायपुर के अपर कलेक्टर ने बुधवार को दशहरा आयोजन के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक रावण दहन में मुख्य अतिथि सहित मैदान की क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक लोग नहीं आ सकते। रावण दहन के किसी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, डीजे-धुमाल और बैंड-बाजे को भी मना कर दिया गया है। प्रशासन ने आयोजन में किसी अतिरिक्त साज-सज्जा और झांकी को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक दूरी का पालन करना, मास्क लगाना और समय-समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर प्रशासन महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकता है।

कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन पर रोक

प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद यदि उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, कार्यक्रम को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। वहां कंटेनमेंट जोन के सभी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में वालंटियर रखने का निर्देश जारी किया है। आयोजन के दौरान स्थानीय थाना प्रभारी, जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में आयोजन के दौरान आग से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे की बैरिकेडिंग होनी है। वहां आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। आयोजकों को एनजीटी और प्रदूषण कानूनों का भी ध्यान रखना होगा।

Related Articles

Back to top button