मंदसौर: मंदसौर में विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया की कोर्ट ने स्मैक तस्करी करने वाले दो आरोपियों मुबारिक पिता प्यारा अजमेरी (21) साल निवासी वादाखेडी थाना वायडीनगर जिला मंदसौर और मेहबूब पिता इब्राहिम ( 21) साल निवासी वादाखेडी थाना वायडीनगर को 4-4 साल के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 8 नवंबर 2014 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ एएसआई हेमंत शर्मा को मुखबिर सूचना मिली कि बोलेरो एमपी 14 सीबी 2564 से मंदसौर की ओर से दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर राजस्थान की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर टीम ने बोतलगंज टोल प्लाजा के पास जय भवानी ढाबे के सामने नाकाबंदी कर आरोपी मुबारिक पिता प्यारा अजमेरी निवासी वादाखेडी और मेहबूब पिता इब्राहिम नि. वादाखेड़ी को पकड़ा। उनके कब्जे से 110 ग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत प्रकारण दर्ज कर जांच के बाद प्रकरण न्यायलय में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन एसके जैन द्वारा किया गया।
ब्रेकिंग
कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा पर क्या टिप्पणी की जिस पर हो गया विवाद, ये है पूरा बयान
14 छक्के, 37 चौके, ठोक दिए 403 रन, कोहली-पंड्या की तूफानी बैटिंग, 25 साल के अनजान खिलाड़ी ने ठोका शत...
क्रिस्मस से न्यू ईयर तक इतने दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, यहां देखें लिस्ट
WhatsApp अकाउंट हो गया बैन? ये है ठीक करने का तरीका
सफला एकादशी के दिन इस दुर्लभ संयोग में करें पूजा, हर काम में मिलेगी सफलता!
म्यांमार: रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी का कब्जा, 60 हजार रोहिंग्या ने इस मुल्क में ली शरण
सर्दियों में घर पर चॉकलेट से बनाएं ये गरमा-गरम ड्रिंक, जानें रेसिपी
ढाई करोड़ का गबन-CBI जांच, पहले भी एक अफसर ने किया था सुसाइड; बुलंदशहर में उप डाकपाल राहुल ने क्यों ...
बरेली: चुपके से आया भतीजा और गला दबाकर ले ली जान… बुजुर्ग को आंख नहीं दिखता था कुछ
चुनाव के नाम पर मजाक किया गया… कांग्रेस ने बताया हरियाणा में क्यों मिली हार, EC पर फोड़ा ठीकरा