नई दिल्ली: वीडियो वायरल होते दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने वायरल वीडियो वाले जज को सस्पेंड कर दिया था।दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार देर रात एक आदेश जारी किया। इसमें एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है। वीडियो एक राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का है। जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। यह महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है।आदेश जारी करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। हालांकि इस आदेश से पहले ही जज को सस्पेंड कर दिया गया।अपीलकर्ता ने कहा- वीडियो मनगढंत हैवीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका वीडियो में दिखाई दे रही महिला की ओर से लगाई गई है। महिला का कहना है कि वीडियो मनगढंत है। वहीं टाइम स्टैम्प से पता चला कि यह वीडियो मार्च 2022 का है। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है।दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें…दिल्ली HC ने कहा सहमति से संबंध बने तो कोई आधार कार्ड नहीं देखतादिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अगर शारीरिक संबंध सहमति से बन रहे हैं तो अपने साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन की जरूरत नहीं होती। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए यह बात कही। दरअसल लड़की ने कोर्ट में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वह खुद को नाबालिग बता रहा थी। पढ़ें पूरी खबर…अमिताभ के नाम, आवाज, फोटो के इस्तेमाल पर रोकदिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया।
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