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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री 14 की न्यायिक हिरासत में, घर का खाना मांगने पर कोर्ट का जवाब- ‘पहले जेल का खाना खाए’

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान  पूर्व गृहमंत्री ने अदालत से मांग की कि उन्हें जेल में घर का ही खाना प्रयाप्त करवाया जाए तो इस पर कोर्ट  ने कहा कि  आप पहले जेल का खाना खाकर देखिये अगर सही नहीं रहा तो इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अनिल देशमुख की मेडिकल कंडीशन देखते हुए उन्हें जेल में बेड की सुविधा दे दी है।

बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत आज खत्म हुई थी। पिछली बार ED ने सचिन वझे के साथ आमने सामने पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाकर मांगी थी, लेकिन सचिन वझे अब भी मुम्बई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है।

गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों पर 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी ने पहले अनिल देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश पद के अधिकारी संजीव पलांदे और देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था।

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